Haryana Roadways News: एनसीआर सार्वजनिक परिवहन में धूम्रपान से परेशान यात्री मुआवजे के लिए कर सकते है आवेदन
Haryana Roadways News:- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने कहा है कि सार्वजनिक परिवहन में धूम्रपान से परेशान यात्री मुआवजे के हकदार हैं. एनसीडीआरसी ने कहा कि हरियाणा रोडवेज की बसों में धूम्रपान से परेशान यात्री को मुआवजा देने का आदेश सही है.
हरियाणा राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला उपभोक्ता फोरम के आदेशों के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा दायर 3 अपीलों का निपटारा किया. आयोग ने परिवहन महानिदेशक को बस में धूम्रपान से परेशान एक यात्री को मुआवजा देने का आदेश दिया था. आयोग ने 13 अक्टूबर, 2022 को पारित अपने फैसले में कहा था कि हरियाणा रोडवेज यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में विफल रहा कि बसों में या बस स्टैंड पर धूम्रपान नहीं होगा.
एनसीडीआरसी सदस्य न्यायमूर्ति सुदीप अहलूवालिया की पीठ ने मामले में हरियाणा परिवहन महानिदेशक की तीन अपीलों का निपटारा कर दिया. उन्होंने कहा कि राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. सार्वजनिक वाहनों में नियमों का पालन सुनिश्चित करना परिवहन सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी है. आयोग ने हरियाणा परिवहन को राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश के अनुसार मुकदमेबाजी खर्च सहित 15,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया.
यह माजरा हैं
शिकायतकर्ता अशोक कुमार प्रजापत ने 2018-2019 में तीन अलग-अलग तारीखों पर हरियाणा परिवहन बस में यात्रा की. तीनों यात्राओं के दौरान बस में धूम्रपान के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा. शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में तीन शिकायतें दायर कीं, लेकिन फोरम ने उसकी शिकायत खारिज कर दी. शिकायतकर्ता ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की.
आयोग को रिट आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है
एनसीडीआरसी ने राज्य उपभोक्ता आयोग के उस निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें परिवहन विभाग को पीजीआई चंडीगढ़ में 60 हजार रुपये जमा करने को कहा गया था. शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने कहा, इस तरह का रिट आदेश जारी करने की शक्ति केवल संवैधानिक अदालत के पास है, उपभोक्ता आयोग के पास नहीं.