Chandigarh News : हरियाणा रोडवेज को 8 साल बाद देना होगा मुआवजा , जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था 8 साल पहले
चंडीगढ़ :- करीब 8 साल पहले अप्रैल 2015 में हरियाणा रोडवेज के जींद डिपो की बस से एक स्कूटी सवार महिला के साथ हादसा हुआ था। हादसे के दौरान महिला दिव्यांग हो गई थी। तब से लेकर अब तक हरियाणा रोडवेज पर मुआवजे को लेकर केस चल रहा था। हाल ही में खबर आई है की मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने बस की टक्कर से दिव्यांग हुई महिला को हरियाणा रोडवेज को 26.26 लाख रुपए बतौर मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। आईए जानते हैं क्या है पूरा मामला।
2015 में हुए एक हादसे में महिला ने खोया अपना पैर
एक्टिवा पर जा रही महिला अंबाला रोड पर बच्चन धर्म कांटा के पास पहुंची थी, जहां ट्रैफिक जाम के चलते वह महिला एक्टिवा रोक कर वहां खड़ी थी। इसी बीच एक जींद डिपो की बस वहां आ रही थी और उसने महिला को पीछे से टक्कर मार दी। बस की टक्कर से कैंटर महिला की एक्टिवा से टकराया। कैंटर की जोरदार टक्कर से महिला एक्टिवा से गिर गई और कैंटर का एक टायर उसके बाएं पैर के ऊपर से गुजर गया। इस हादसे में महिला को अपना एक पर खोना पड़ा। पीड़िता ने हादसे के बाद ₹60 लाख मुआवजे की अपील को लेकर याचिका दायर की, लेकिन इतने सालों से महिला द्वारा की गई अपील पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में खबर आई है कि ट्रिब्यूनल ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए हरियाणा परिवहन मंत्रालय के सचिव हरियाणा रोडवेज जींद डिपो के महा प्रबंधक बस चालक सत्यवान और वहां की बीमा कंपनी द ऑरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रूप से घायल महिला को मुआवजा की राशि देने के आदेश दिए हैं।
महिला को दिया जाएगा लाखों का मुआवजा
पीड़िता महिला अपना एक बुटीक चलती थी। महिला ने आरोप लगाया है कि चालक की लापरवाही से उसके साथ यह हादसा हुआ है। उस दौरान बस की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिस वजह से वह बस को नियंत्रित नहीं कर पाए। महिला का कहना है कि वह अपना बुटीक चलाकर साल में डेढ़ लाख रुपए कमा लेती थी। लेकिन हादसा होने के बाद अब उसे काफी नुकसान हो रहा है।