Driver News: हिट एंड रन कानून मामले में सरकार नहीं चाहती नरमी बरतना

चंडीगढ़ :- कुछ समय पहले सरकार ने हिट एंड रन कानून पास किया था। लेकिन बस और ट्रक ड्राइवर इस कानून को हटाने की मांग कर रहे थे। काफी जगह पर बस और ट्रक ड्राइवर ने कानून हटाने के लिए हड़ताल भी की थी। लेकिन खबर आई है कि सरकार लोगों के दबाव में आकर यह कानून नहीं हटाएगी।

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मंगलवार को अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के साथ बैठक में गृह सचिव अजय भल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए बताया है कि इस मामले में सरकार कोई नरमी नहीं बरतेगी। बैठक में गृह सचिव ने कानून को सख्त किए जाने के बाद बस और ट्रक ड्राइवर के फैले भ्रम को दूर करने का भी प्रयास किया। उन्होंने कहा है कि दुर्घटना की स्थिति में जरूरी नहीं है कि चालक घटनास्थल से ही इसकी सूचना दें। घटना के बाद दूर जाकर भी चालक 108 डायल करके या पुलिस को काॅल करके जानकारी दे सकता है।

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हिट एंड रन कानून को लेकर सरकार नहीं बरतेगी नरमी

कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून को पास किया है, जिसके तहत अगर कोई भी चालक एक्सीडेंट करता है तो उसे घायल को अस्पताल में दाखिल करना अनिवार्य है। अगर चालक ऐसा नहीं करता है तो उसे 10 साल की कैद और 7 लाख का जुर्माना देना होगा। यह कानून लापरवाही से वाहन चलाने के कारण होने वाले दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

गृह मंत्रालय के विशिष्ट सूत्र ने कहा है कि एक टीम आंदोलन रक्त संगठनों से बात कर रही है। इस कानून के प्रावधानों के संदर्भ में लोगों को भ्रम है। लोगों के इसी भ्रम को दूर करने की कोशिश की जा रही हैं। चालकों द्वारा इस कानून को हटाने की मांग की जा रही है। लेकिन खबर सामने आई है कि सरकार इस मामले में पीछे हटने वाली नहीं है। दुर्घटना की स्थिति में चालक को इसकी सूचना डायल 108 पर देनी होगी। अगर चालक ऐसा नहीं करता है तो उन्हें 10 साल की सजा या 7 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा।

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चालक पर नहीं होगी लंबी कानूनी प्रक्रिया

चालकों को कहा गया है कि अगर कोहरे या फिर किसी और कारण से दुर्घटना हो भी जाती है तो चालक को उसकी खबर पुलिस को देना अनिवार्य है। चालक दुर्घटना की खबर घटनास्थल से न देकर कहीं दूर जाकर भी दे सकता है। सूचना देने के बाद चालक पर लंबी कानूनी प्रक्रिया का भी सवाल नहीं है। केवल जिस दिन जांच एजेंसी को जरूरत होगी केवल उस दिन चालक को बुलाया जाएगा।

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