हरियाणा रोडवेज : सरकार का नया फरमान अब ड्राइवर प्रेशर हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकेंगे, होगी ये कार्यवाही
फरीदाबाद: हरियाणा रोडवेज में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल को लेकर सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के महाप्रबंधकों को लिखित आदेश जारी कर ड्राइवरों द्वारा प्रेशर हॉर्न और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं. इस आदेश के बाद राज्य के सभी जिला स्तर पर आदेश के अनुपालन को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. जिससे ध्वनि प्रदूषण कम हुआ है, अब वाहन चालक वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकेंगे, जिससे संभावित दुर्घटनाओं में कमी आएगी. लोगों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया.
हरियाणा रोडवेज के जिला फरीदाबाद के महाप्रबंधक लेखराज ने बताया कि हाल ही में सरकार ने लिखित आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाई जाए और कोई भी चालक गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करे. रोडवेज महाप्रबंधक के मुताबिक उनकी बसों में प्रेशर हॉर्न पहले से ही बंद है, फिर भी इस आदेश के बाद हम जांच कर रहे हैं. अगर किसी वाहन में प्रेशर हॉर्न लगा होगा तो उसे हटवाया जायेगा और सख्त निर्देश दिये जायेंगे.
उन्होंने बताया कि कल ही उन्हें ये आदेश मिले हैं जिसके संबंध में हमने आगे के आदेश जारी कर दिए हैं. फिर भी अगर कोई प्रेशर हार्न का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इस आदेश के बारे में जब एक बस ड्राइवर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि पब्लिक रूट की बसों में प्रेशर हॉर्न जरूरी है, फिर भी आदेश मिलेगा तो उसका पालन किया जाएगा.
बसों में प्रेशर हार्न और मोबाइल के प्रयोग पर रोक लगाने से संभावित दुर्घटनाओं में कमी आएगी. प्रेशर हार्न की आवाज से बच्चे व बुजुर्ग डर जाते थे. खासकर हृदय रोगियों को इससे नुकसान हुआ.