Govt New Rules: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला अब स्कूल बसों की स्पीड लिमिट तय, जाने स्पीड और नए नियम

चंडीगढ़ :- अभी कुछ दिन पहले महेंद्रगढ़ के कनीना गांव में स्कूल बस का बहुत बड़ा हादसा हुआ है ।जिसमें काफी बच्चों की जान गई है ।भविष्य में ऐसा हादसा दोबारा ना हो इसीलिए हरियाणा शिक्षा विभाग स्कूल ने एक नया नियम तैयार किया है ।

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जिसके तहत सभी स्कूल बसों की स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। अगर कोई भी स्कूल परिचालक या चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार पर बस चलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।

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हरियाणा शिक्षा विभाग में जारी किया स्कूलों के लिए नया नियम

महेंद्रगढ़ सड़क हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बसों का और स्कूल का नियम और सख्त बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है, ताकि भविष्य में दोबारा इस तरह की कोई घटना ना हो। इसी कड़ी में हरियाणा शिक्षा विभाग ने भी एक नया नियम लागू किया है।

हरियाणा में अब कोई भी स्कूल बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से नहीं दौड़ेगी। जिस रूट पर 20 से अधिक छात्र होंगे उस रूट पर रोडवेज बस भी चलाई जाएंगी। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किए गए हैं। केवल निजी स्कूलों की बसों का ही नहीं बल्कि सरकारी स्कूल में बच्चों को ले जाने वाले वाहनों की भी जांच की जाएगी।

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अब से सभी स्कूली बसों की होगी जांच

हरियाणा में 1 किलोमीटर से अधिक दूर के स्कूल पर जाने वाले विद्यार्थियों के लिए सरकार की तरफ से वाहन की व्यवस्था की जाती है। विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार शिक्षा विभाग के अधिकारी परिवहन विभाग के साथ मिलकर छात्रों के लिए लगाए गए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, कार, जीप, वैन ,मिनी बस सामान्य बस सहित अन्य वाहनों की जांच सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में एक सप्ताह के अंदर-अंदर अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट जमा करवानी होगी।

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