Roadways News : सांकेतिक हड़ताल करेंगे या नही हरियाणा रोडवेज कर्मी
हरियाणा :- कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून पास किया है, जिसको लेकर देश भर के सभी चालक व परिचालक काफी परेशान है। हर जगह ट्रक, डंपर और बस चालक केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए इस कानून के खिलाफ खड़े हैं।
कुछ जगह पर तो लोग हड़ताल भी कर रहे हैं। चक्का जाम कर ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी है, जिसका असर बुनियादी चीजों जैसे सब्जी, दूध, पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पर देखने को मिल रहा है।
हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने की हड़ताल
हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र विनोद और राज्य महासचिव समर शिवाजी ने बयान देते हुए कहा है कि सरकार का नया बिल किसी भी चालक के हित में नहीं है। इसके लिए सरकारी बस के चालक, प्राइवेट बस के चालक या छोटे व्हीकल चालक सभी विरोध कर रहे हैं। यह कानून सभी चालकों को बर्बाद कर देगा।
इस कानून के तहत यह तय किया गया है कि ट्रक या बस चालक से अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। यह काम पहले ही पूरे देश भर के ड्राइवर करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके लिए उन्हें किसी कानून की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि हादसे के बाद अगर ड्राइवर घायल व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल करवाता है तो जनता द्वारा ड्राइवर को पीटा जाता है। कई बार तो इतनी हाथापाई हो जाती है कि ड्राइवर की मौत हो जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया हिट एंड रन कानून
लेकिन अब अगर ड्राइवर घायल व्यक्ति को अस्पताल नहीं पहुंचता है तो उसे 10 साल की सजा दी जाएगी। साथ ही उसे ₹700000 का जुर्माना भी देना होगा जो कि सरासर गलत है। इस कानून को हटाने के लिए देश भर के चालक इसका विरोध कर रहे हैं। अगर चालक अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग भी जाते हैं तो जुर्माना व सजा के कारण वह जीते जी मर जाएंगे और उनका पूरा परिवार खराब हो जाएगा। कुछ चालक का कहना है कि वह दिन में इतना नहीं कमाते हैं जितना कि उन्हें जुर्माने के तौर पर देना होगा।
3 जनवरी को भी कर्मचारी करेंगे 2 घंटे के लिए प्रदर्शन
सरकार द्वारा लागू किए गए कानून को वापस लेने के लिए हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी नए साल से हड़ताल पर बैठे हैं। कुछ रोडवेज कर्मचारियों ने कहा है कि 3 जनवरी 2024 को सुबह 11:00 से दोपहर 1:00 तक रोडवेज का पहिया रोक कर दो घंटे का प्रदर्शन कर जाएगा। अगर फिर भी यह कानून वापस नहीं लिया गया तो रोडवेज कर्मचारी आगे भी हड़ताल कर सकते हैं।