Haryana Roadways: अब हरियाणा रोडवेज में इन लोगो के धूमपान करने पर लगेगा 70 हजार रुपए जुर्माना, पढ़े पूरी खबर
चंडीगढ़:- Haryana Roadways, सरकारी बसों में चालक परिचालक की बीड़ी-सिगरेट पीते हुए धुआ उठने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने हरियाणा परिवहन विभाग पर 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही साथ विभाग को मुकदमा कर्ज के तौर पर पीड़ित को 21 हजार रुपए आधा करने का निर्देश दिया है. उपभोक्ता आयोग ने यह जुर्माना पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए सुनाया हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने राज्य उपभोक्ता आयोग की ओर से दिए गए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी.
हरियाणा के रहने वाले शिकायतकर्ता ने 7 अलग-अलग शिकायतों को लेकर याचिकाएं दायर की थी. जिन पर सुनवाई के दौरान राज्य उपभोक्ता आयोग ने परिवहन विभाग पर मामले में 5-5 हजार रुपए लगाया था. इस फैसले के खिलाफ हरियाणा परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया था. जिसे खारिज करते हुए आयोग ने 5 – 5 हजार रुपए के जमाने को बढ़ाकर 10 – 10 हजार रुपए कर दिया था.
दरअसल हिसार (हरियाणा) के रहने वाले अशोक कुमार प्रजापति ने वर्ष 2019 में परिवहन विभाग के खिलाफ चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में याचिका दायर की थी. उनकी शिकायत हरियाणा रोडवेज बस में यात्रा के दौरान चालक परिचालक के बीड़ी सिगरेट पीने की आदत को लेकर थी याचिका को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की ओर से खारिज कर दिया गया था.