Haryana Roadways: नए बस स्टैंड का रास्ता हुआ साफ़, सुप्रीम कोर्ट में जीत के बाद कब्जाधारी को नोटिस
Haryana Roadways:- रामगढ़ रोड पर नए बस स्टैंड निर्माण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ चुका है. बस स्टैंड के लिए अधिग्रहित करीब 20 एकड़ जमीन में से 2 कनाल जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस में सरकार को जीत मिली है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रोडवेज विभाग ने जमीन कब्जाधारी को 6 नवंबर तक जमीन खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है. नोटिस मिलने के बाद कब्जाधारी अशोक कुमार ने बुधवार को खुद ही जमीन पर बने निर्माण हटाने शुरू कर दिए हैं. अब पूरी जमीन पर रोडवेज विभाग का भौतिक कब्जा हो जाएगा. इसके बाद बस स्टैंड का शिलान्यास भी जल्द होने की संभावना है.
शहर के बीच भीड़ वाले एरिया से बस स्टैंड को बाहर शिफ्ट करने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने रामगढ़ रोड पर लगभग 20 एकड़ जमीन का अधिग्रहण वर्ष 2011 में किया था. इसके बाद इस जमीन को रोडवेज विभाग के सुपुर्द कर दिया गया था. जमीन का इंतकाल भी रोडवेज विभाग के नाम हो गया था परंतु कई भू- मालिकों ने मुआवजे को लेकर कोर्ट में केस दायर कर दिए थे. धीरे धीरे कोर्ट में इन केसों का फैसला सरकार के हक में होता चला गया, परंतु करीब 2 कनाल जमीन के मालिक ने हाईकोर्ट में केस हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था.
सितंबर माह में कोर्ट से केस जीतने के बाद रोडवेज विभाग ने तीन मकानो को ध्वस्त करते हुए जमीन पर भौतिक कब्जा ले लिया था. इसके साथ ही विभाग की ओर से बस स्टैंड निर्माण की दिशा में सभी औपचारिकताए पूरी करते हुए मुख्यालय को कैसे भेज दिया था. मुख्यालय से भी लगभग सभी औपचारिकतए पूरी की जा चुकी हैं.