हरियाणा रोडवेज में फ्री बस यात्रा के साथ कैंसर पीड़ितों को दी जाएगी 2750 रु पैंशन, आदेश जारी
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार लोगों के फायदे के लिए नया कुछ करने के प्रयास में लगी रहती हैं। हरियाणा रोडवेज में नियम बनाया गया है कि 60 साल से अधिक आयु के लोगों को हरियाणा रोडवेज बस से सफर करने पर केवल आधा किराया देना होगा।
वही कैंसर पीड़ित रोगियों को बस में फ्री में सेवा दी जाएगी। लेकिन इतना ही नहीं अब से कैंसर पीड़ित लोगों को फ्री सेवा के साथ-साथ पेंशन की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो तीसरी और चौथी स्टेज पर पहुंचे हुए हैं उन्हें हर महीना 2750 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे।
कैंसर पीड़ित मरीजों को दी जाएगी पेंशन
कैंसर पीड़ित व्यक्ति को पेंशन लेने के लिए अपने सभी दस्तावेजों को सिविल सर्जन कार्यालय में जमा करवाना होगा। इसके बाद विभाग मरीज के सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करेंगे और सभी दस्तावेजों को कल्याण विभाग के पास भेजेंगे। कल्याण विभाग सभी डाक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगी और उसके बाद ही व्यक्ति की पेंशन शुरू की जाएगी।
मरीजों को जमा करवानी होगा कैंसर रिपोर्ट
स्वास्थ्य विभाग के वित्तीय सलाहकार सुरेंद्र कुमार का कहना है कि कैंसर से पीड़ित मरीजों को स्वास्थ्य विभाग से पेंशन लेने के लिए पहले कैंसर स्टेज का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कुछ अस्पतालों को चुना है। मरीज अपनी रिपोर्ट को सिविल अस्पताल कुरुक्षेत्र, सिविल अस्पताल अंबाला, पीजीआइएमएस चंडीगढ़, पीजीआइएमएस रोहतक से प्रमाण पत्र ले सकते हैं।
किन-किन दस्तावेजों की होगी जरूर
मरीज को पेंशन लेने के लिए काफी सारी दस्तावेजों की जरूरत होगी. इनमें सबसे पहले ओपीडी कार्ड के साथ तीसरी व चौथी स्टेज का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दो फोटो, बैंक की कॉपी सहित परिवार पहचान पत्र सालाना आय की रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी।
कैंसर पीड़ित मरीज की परिवार की सालाना आय ₹300000 से कम होनी चाहिए। अगर उनकी सालाना आय 3 लाख से ज्यादा है तो रोगी को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा।