हरियाणा रोडवेज : चालक-परिचालक अब समय से पहले किये जा सकेंगे रिटायर , सभी जीएम को निर्देश जारी
हरियाणा रोडवेज :- राज्य के रोडवेज बस चालकों और परिचालकों को समय से पहले भी रिटायर किया जा सकेगा. इसे लेकर विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं. जिसमें कहा गया है कि अब वही चालक परिचालक पूरी सर्विस कर पाएंगे, जिनके खिलाफ पूरी सर्विस में आरोप पत्र नहीं दिए गए होंगा. कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई होगी. उसके खिलाफ कोई विभागीय या एसीबी की जांच लंबित नहीं होगी.
50 या 55 वर्ष की उम्र पूरी होने पर किया जा सकेगा रिटायर
साथ ही पिछले दस वर्ष की सेवा में 70 प्रतिशत एसीआर में कम से कम अच्छा रिकॉर्ड नहीं होगा. बड़ा जुर्माना का आरोप पत्र दायर होने की स्थिति में समय से पहले रिटायरमेंट किया जाएगा. यह समय 25 की सेवा पूरी करने, 50 या 55 वर्ष की उम्र पूरी होने पर किया जा सकेगा. उम्र के हिसाब से पहले रिटायरमेंट दिए जाने से पहले जीएम केस बनाकर मुख्यालय भेजेंगे. इसके लिए बकायदा प्रफोमां भी बना दिया गया है.