Roadways News: न्याय संहिता बिल पारित होने पर रोडवेज कर्मचारियो में रोष, लिया बड़ा फैसला
चंडीगढ़ :- आप सबको पता ही होगा कि 26 दिसंबर को केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में न्याय संहिता बिल को पास किया गया है। लेकिन इस बिल का यूनियन चालक विरोध कर रही है। इसके लागू होने से देश भर का चालक बर्बाद हो जाएगा। रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा संबंधित एक्ट के राज्य प्रधान ओमप्रकाश ग्रेवाल, राज्य महासचिव जयवीर घनघस व नारनौल डिपो प्रधान अनिल भीलवाड़ा ने भी इसका विरोध जताया है।
उन्होंने बताया है कि बिल में यह प्रावधान किया गया है कि वाहन चालक की ओर से घायल व्यक्ति को अस्पताल तक इलाज के लिए पहुंचना होगा। अगर वाहन चालक घायल व्यक्ति को अस्पताल तक नहीं पहुंचता है तो चालक को 10 साल की सजा व 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। आईए जानते हैं क्या है पूरी खबर।
रोडवेज कर्मचारी यूनियन कर रही है न्याय संहिता बिल का विरोध
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में न्याय संहिता बिल को पास किया गया है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति वाहन चालक से घायल हो जाता है तो उसे चालक द्वारा अस्पताल में दाखिल करवाना अनिवार्य है। अगर चालक ऐसा नहीं करता है तो उसे पर 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। देश भर के चालक इस बिल का विरोध कर रहे हैं।
बहुत बार ऐसा होता है कि चालक मानवता के तौर पर घायल व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल करवा देता है लेकिन वहां मौजूद आक्रोशित जनता उस पर ही भड़क जाती है। वह इसी डर से काफी बार घायल व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल करवाने से डरता है। लेकिन अब अगर वाहन चालक मौके से भाग कर किसी प्रकार अपनी जान बचाता है तो उस पर नया कानून लागू होगा, जिसके तहत उसे 10 साल की सजा सुनाई जाएगी और उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।