Haryana Roadways News: हरियाणा रोडवेज में अब इस उम्र के पुरुषों व् महिलाओं को रोडवेज पास बनवाने की जरूरत नहीं
Haryana Roadways News:- हरियाणा रोडवेज बसों में 1 अप्रैल से 60 साल की उम्र के बुजुर्गों का आधा किराया माफ कर दिया गया है. इस सुविधा का लाभ लेने के लिए 60 से 65 साल के बुजुर्गों को पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य हो गया है. यह पहचान पत्र परिचालक को दिखाना होगा तभी जाकर उसका रियायत पर टिकट दी जाएगी. जो पहले से इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं यानी की 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को रोडवेज द्वारा जारी किए जाने वाला पास बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी. उनके लिए आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किए जाने वाला पहचान पत्र पर्याप्त होगा.
महिलाओं को भी रोडवेज पास बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी उनके लिए भी आधार कार्ड या समाज कल्याण, कल्याण विभाग का पहचान पत्र ही मान्य होगा. बता दें कि रोडवेज की बसों में पहले से ही 65 वर्ष की उम्र में पुरुषों व 60 साल की महिलाओं को आधे किराए की सुविधा दी जा रही थी. सरकार ने एक अप्रैल से पुरुषों की उम्र 65 से 60 साल कर दी थी यानी की 60 साल की उम्र से ही आधे किराया की सुविधा देने की घोषणा की थी.
परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने सभी डिपो महाप्रबंधको को पत्र जारी कर आदेश दिए थे जिनमें कहा गया था कि रोडवेज बसों में रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए हरियाणा का निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है. तथा इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र बुजुर्गों को संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके पास बनवाना होगा. किंतु उस पत्र में इस बारे में कोई निर्देश नहीं दिए गए थे कि जो पहले से इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं उनको रोडवेज पास बनवाना होगा या नहीं.
इसके चलते बसों में परिचालकों में बुजुर्गों के बीच रोज बहस का विवाद होने लगा. टिकट लेते समय बुजुर्गों को अपना आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग को कोई दिखाते तो परिचालक कहते अब ये नहीं चलेगा रोडवेज का पास बनवाओ इस पर बुजुर्गों अपनी उम्र वह कागजी कार्यवाही की मजबूरी बताकर पास नहीं बनवाने वह आधार कार्ड ही दिखाने की बात करते. ये ही बताते महिलाओं के साथ होने लगी जबकि महिलाओं के संदर्भ में इस प्रकार कोई निर्देश पत्र नहीं थे. क्योंकि महिलाओं को तो पहले से ही 60 साल की उम्र से ही ये सुविधा दी जा रही है.
इसके चलते बहसबाजी का विवाद बढ़ने लगे जिनकी शिकायतें डिपुओ से लेकर मुख्यालय तक पहुंचने लगी. आखिरकार विभाग को इस बारे में स्पष्ट करना पड़ा है कि जो नए लाभ पात्र है. यानी की 60 से 65 साल के पुरुषों को ही रोडवेज बस का पास बनवाना है पहले से जो लाभ पात्र है उनके लिए पहले से साक्षी आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग का पहचान पत्र ही मान्य होगा.