Haryana News: केंद्र सरकार के हिट एंड रन के कानून के विरोध में प्राईवेट बस संचालकों ने खड़ी करदी बसें

चंडीगढ़ :- हाल ही में केंद्र सरकार ने हिट एंड रन के कानून को पास किया है, जिसके तहत अगर कोई भी बस का चालक एक्सीडेंट करता है तो उसे घायल व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल करवाना जरूरी है‌ अगर चालक ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी और उसे 10 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा।

up bus stand -

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हरियाणा निजी बस संचालक केंद्र सरकार के इस कानून का विरोध कर रहे हैं। निजी बस संचालकों का कहना है कि सरकार द्वारा लागू किया गया यह कानून बिल्कुल गलत है, इसे केंद्र सरकार को वापस लेना होगा।

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चालकों ने हिट एंड रन कानून का किया विरोध

केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए हिट एंड रन कानून के विरोध में नए साल से निजी बस संचालकों ने 3 दिन के लिए हड़ताल शुरू की है। सभी बस संचालकों ने नए बस स्टैंड पर पहुंचकर नारेबाजी की है और अपना रोष प्रकट किया है। सभी संचालकों ने मिलकर सरकार द्वारा लागू किए गए कानून को वापस लेने की मांग की है। चालकों का कहना है कि सरकार ने जो यह कानून बनाया है यह बिल्कुल गलत है। इसे सरकार को वापस लेना ही होगा।

संचालकों का कहना है कि तीन दिन की हड़ताल के बाद भी हड़ताल की जा सकती है। संचालकों का कहना है कि सरकार के मंत्री और अन्य नेता स्वयं गाड़ियां चल कर देखें तब उन्हें चालकों की परेशानी के बारे में पता लगेगा। उन्होंने हरियाणा रोडवेज के चालकों से भी इस हड़ताल में सहयोग करने की अपील की है।

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3 दिन की कि हड़ताल

कुछ जगह पर जाम भी लगाया है और लोगों ने इस कानून को रद्द करवाने की मांग की, वही हांसी में भी नए कानून के विरोध के लिए 192 निजी बसों को चलने से मना किया। चालकों ने बस स्टैंड परिसर में धरने पर बैठकर कानून को रद्द करने की मांग की। चालकों ने कानून को चेतावनी दी है जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक हम इसका विरोध रखेंगे।

चालकों का कहना है कि वह रोजाना करीब ₹400 कमाते हैं यदि हादसे में इतना जुर्माना और सजा होगी तो हमारे परिवार भूखे मर जाएंगे और हम जुर्माने की राशि कहां से देंगे। केवल हरियाणा रोडवेज के चालक और निजी चालकों ने ही नहीं बल्कि ट्रक चालकों ने भी इस कानून का विरोध प्रदर्शन किया है।

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