Roadways News : रोडवेज बस में सफर करने वाले जरा ध्यान दें, आज से बसों में लागू होगा ये सख्त फैसला

पंजाब :- कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून पास किया था। लेकिन देश के सभी चालक व परिचालक इस कानून का विरोध कर रहे हैं। काफी जगह तो कानून का विरोध करने के लिए चालक व परिचालकों ने हड़ताल भी की थी। लेकिन इसके बाद भी कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसीलिए पंजाब रोडवेज विभाग ने बसों में एक नया नियम लागू किया है। आईए जानते हैं इस नियम के बारे में पूरी जानकारी।

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पंजाब रोडवेज बस में आधार कार्ड पर सफर करने वालों के लिए आई एक बड़ी खबर

पंजाब रोडवेज बस से आए दिन हजारों लोग सफर करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आधार कार्ड पर सरकारी बस में सफर करते हैं। आधार कार्ड पर सरकारी बसों में सफर करने वालों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। पंजाब में सरकारी बस चालक व कंडक्टर ने ऐलान किया है कि सरकारी बस में तय सीट के अलावा एक भी यात्री को नहीं बिठाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा बसों पर लिखकर यह जानकारी दी गई है।

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बस में ज्यादा यात्री नहीं कर सकते एक साथ सफर

पंजाब रोडवेज पीआरटीसी कांट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब का कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार ट्रैफिक नियम में संशोधन के नाम पर पूरे भारत में वाहन चालकों और आम जनता पर कानून थोप रही है।

लेकिन इस कानून का पूरे भारत के चालक व परिचालक विरोध कर रहे हैं । इसके अलावा पंजाब में बसों में तय सीमा से ज्यादा यात्री सफर करते हैं, लेकिन अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा और अब से नियम के अनुसार ही बस में सवारियां बैठाई जाएगी। यह फैसला पंजाब के सभी कर्मचारियों ने मिलकर लिया है। लेकिन अभी तक इस फैसले पर सरकार का कोई बयान सामने नहीं आया है।

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रोडवेज कर्मचारियों ने मिलकर लिया फैसला

कर्मचारियों ने कहा है कि बस में अगर 52 सीट है तो केवल 52 यात्रियों को ही सफर कराया जाएगा। लुधियाना में ट्रक यूनियन और पनबस पी.आर.टी.सी. की कन्वेंशन करके वर्कर को लामबंद किया जाएगा। इसके अलावा भी कर्मचारियों की काफी सारी मांगे हैं जिनको लेकर आने वाले समय में संघर्ष और तेज किया जाएगा।

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