हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी और अधिकारी रिटायरमेंट पर नहीं ले सकेंगे गिफ्ट, ऐसा करने पर कार्यवाही के आदेश, गिफ्ट में मिलती थी कारें
चंडीगढ़ :- सरकारी नौकरी के बाद जब भी कोई व्यक्ति अपने पद से रिटायर होता है तो उसको सम्मान में गिफ्ट दिए जाते हैं। लेकिन अब हरियाणा में परिवहन विभाग ने इस परंपरा को बंद कर दिया है।
रोडवेज कर्मचारी और अधिकारी अपने रिटायरमेंट पर कोई गिफ्ट नहीं ले सकते। यदि गिफ्ट लेते हैं तो उसके खिलाफ FIR और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. वहीं अधिकारी और कर्मचारियों के भविष्य में मिलने वाले लाभ को भी रोक दिया जाएगा।
हरियाणा परिवहन विभाग ने लागू किया नया नियम
हाल ही में खबर आई है कि हरियाणा परिवहन विभाग ने राज्य के सभी डिपो को आदेश जारी किए हैं और सबसे 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 अगस्त 2023 तक के रिटायर अधिकारियों व कर्मचारियों की डिटेल मांगी है, साथ ही उन्हें जो गिफ्ट मिले हैं उनके सबूत भी मांगे हैं ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके।
अब से रिटायरमेंट पर नहीं लेना होगा गिफ्ट
बहुत से कर्मचारी नेताओं से रिटायरमेंट के दौरान महंगी महंगी गाड़ी भी गिफ्ट में लेते हैं। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। रोडवेज के तीन नेताओं को गाड़ी दी गई थी, वहीं एक जिले के GM को रिटायरमेंट पर कर्मचारियों ने मिलकर गाड़ी भेंट की थी। अभी 31 अगस्त को भी एक कर्मचारी को रिटायर होना है उसके लिए रोडवेज कर्मचारी पैसा इकट्ठा करके गाड़ी देने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए संबंधित GM का तबादला करके उसे मुख्यालय अटैच कर दिया गया है।
गिफ्ट लेने पर हो सकती है कार्रवाई
परिवहन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कहना है कि गिफ्ट में मिला कोई भी सामान भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है और इससे सर्विस रूल का उल्लंघन होता है। ऐसे में अगर डिपो में कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर गिफ्ट मिलता है तो इसके लिए GM उत्तरदाई होंगे।
रोडवेज जीएम, वर्क्स मैनेजर और ट्रैफिक मैनेजर तीनों ऐसे कैसे की जांच करेंगे। अखबार में या सोशल मीडिया पर अपलोड की गई फोटो को इकट्ठा करेंगे। अगर किसी को गिफ्ट में कार दी गई है तो एजेंसी से इनवॉइस बिल, पैन नंबर जैसी जानकारी भी जुटाएंगे। यह सब करने के बाद कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।