Bhiwani News: रोडवेज चालकों व परिचालकों की अब रूटों पर ही लगेगी ड्यूटी आदेश जारी

भिवानी :- हरियाणा रोडवेज के चालक और परिचालकों के लिए नया नियम लागू किया गया है । अब से केवल शारीरिक रूप से अस्वस्थ या डिपो के जरूरी काम के लिए ही चालक परिचालक अन्य कार्य में सहायता करवाएंगे अन्यथा सभी कर्मचारियों को रोडवेज डिपो के ऑन रूट पर ही कार्य करना होगा।

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इस नए नियम के बाद अब सभी रूट पर यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। इसके लिए रोडवेज निदेशालय ने सभी डिपो के महाप्रबंधक को पत्र जारी कर दिया है।

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चालक व परिचालक के लिए लागू हुआ नया नियम

हरियाणा रोडवेज विभाग में चालाक व परिचालक ज्यादातर अन्य कार्य के कारण रूट पर ड्यूटी नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से यात्रियों को काफी परेशानी होती है। लेकिन अब निदेशालय ने सभी डिपो को निर्देश जारी किए हैं कि जिन चालक परिचालक से अन्य जगहों पर कार्य लिया जा रहा है या जो चालक व परिचालक एक साल से दूसरे कार्य में लगे है

अब से उन सबको अपने-अपने रूट पर काम करना होगा, जो भी कर्मचारी अन्य किसी काम में व्यस्त होगा उसका रिकॉर्ड रोडवेज निदेशालय को दिया जाएगा। इतना ही नहीं अगर कोई कर्मचारी जगह बदलने के लिए मांग करता है तो उस डिपो महाप्रबंधक को रोडवेज निदेशालय से अनुमति लेनी होगी और इसके लिए कोई ठोस कारण भी बताना होगा ।

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केवल रूट पर देनी होगी अपनी ड्यूटी

रोडवेज निदेशालय ने उन सभी चालक परिचालक की रिपोर्ट की भी मांग की है जो पिछले 3 साल से 500 से कम किलोमीटर का सफर कर रहे हैं ।निदेशालय द्वारा जारी किए गए इन नए निर्देशों से अब यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। सभी कर्मचारी समय पर अपनी ड्यूटी देंगे और ग्रामीण रूट और लंबे रूट पर चालक परिचालक की कमी नहीं होगी।

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